विधायक ने रवनीत बिट्टू का सिर कलम करने पर रखा इनाम, मंत्री बोले- कांग्रेस सिखों के खून की प्यासी
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बिट्टू ने तेलंगाना के कांग्रेस विधायक वेदमा भोज्जु का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 1984 से 2024 तक कांग्रेस बदली नहीं है। तभी भी सिखों के खून की प्यासी थी और आज भी चाहती है। बिट्टू ने कांग्रेस विधायक का जो वीडियो शेयर किया, उसमें कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो भी रवनीत बिट्टू का सिर लाएगा, उसे एक एकड़ जमीन दी जाएगी।
रवनीत बिट्टू ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आतंकवादी बताया था। बिट्टू के इस बयान के बाद कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। सोशल मीडिया पर एक्स यूजर सिन्हा ने पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया, ”तेलंगाना के कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय मंत्री और अल्पसंख्यक सिख नेता रवनीता बिट्टू जी का सिर कलम करने वाले को एक एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। मोहब्बत की दुकान?”
इस वीडियो पर रवनीत बिट्टू ने जवाब देते हुए कांग्रेस को घेरा। बिट्टू ने लिखा, ”1984 से 2024 तक, कांग्रेस नहीं बदली है। वे तब भी सिखों का खून चाहते थे और आज भी चाहते हैं। खरगे जी, मोहब्बत की दुकान?” बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि वह अपनी टिप्पणियों पर कायम हैं और पुलिस शिकायतों से डरते नहीं हैं। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका में भारत में सिखों की स्थिति के बारे में दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए बेंगलुरु में बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बिट्टू ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा, “कांग्रेस पार्टी हमेशा एफआईआर और पुलिस मामले दर्ज करके डराने की कोशिश करती है। मैं इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं।” उन्होंने कहा, “भारत में सिखों की स्थिति के बारे में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, मैं उस दृष्टिकोण से कैसे सहमत हो सकता हूं।” पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू ने कहा, “राहुल गांधी और उनकी पार्टी 100 एफआईआर दर्ज कर सकती है, मैं देश की एकता के लिए बोलूंगा। मैं उस परिवार से हूं जिसने गोलियों की परवाह नहीं की।” बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी बम विस्फोट में मौत हो गई थी।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी टिप्पणियों पर कायम हैं, मंत्री ने कहा, “जब पड़गी बंदगी हो, तो बयान से पीछे हट सकता है कोई?” एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, “एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) (गलत सूचना, अफवाह या भयावह समाचार के साथ बयान या रिपोर्ट बनाना, प्रकाशित या प्रसारित करना), 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना- अगर दंगा हो जाए, अगर न हो) और 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) के तहत यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।”