उत्तराखंड प्रदेश में फरवरी से प्रारंभ होने जा रही एसआईआर प्रक्रिया : मतदाताओं को करना होगा यह कार्य

उत्तराखंड प्रदेश में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया) फरवरी से प्रारम्भ होने जा रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा।
● एसआईआर के उद्देश्य :-
1. मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
2. स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना।
3. किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना।
4. फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना।
5. शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना।
● पुनः पंजीकरण प्रक्रिया :-
अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। आप सभी को BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर BLO को जमा करवाना होगा। फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
● दस्तावेजों की सूची :-
1. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
2. भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/एलआईसी /डाकघर/ पीएसयू या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो
10. राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र
आप इन 11 दस्तावेजों में से अपने कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें, ताकि परिगणना फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी ना हो। मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई है, आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।
1. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
2. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से 02/12/2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए।
3. यदि आपका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का, कम से कम तीन दस्तावेज।




