
हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर दो बजे से चुनाव चिह्न आवंटन शुरू कर दिया। इसके साथ ही ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया यथावत रहेगी। किसी का नामांकन फिलहाल रद्द नहीं होगा। निकाय के साथ पंचायत की मतदाता सूची में नाम शामिल होने के मामले का विवाद फिलहाल लगभग खत्म हो गया है।
आयोग ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई की वजह से चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की थी। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश मिलने के बाद सोमवार को दो बजे से छह बजे के बीच चुनाव चिह्न आवंटन किया गया।
प्रत्याशियों की संख्या को देखते हुए आयोग ने तय किया है कि मंगलवार को भी सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिह्न आवंटन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया।




