उत्तराखंड

शिक्षकों के चयन और प्रोन्नत वेतनमान से जुड़ा प्रस्ताव उत्तराखंड कैबिनेट ने लौटाया, परीक्षण के बाद फिर आएगा

शिक्षकों के चयन, प्रोन्नत वेतनमान में वेतनवृद्धि से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने लौटा दिया। बताया गया कि प्रस्ताव को परीक्षण के बाद फिर से कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया है कि चतुर्थ, पंचम एवं छठवें वेतनमानों से ही शिक्षकों को निर्धारित नियमित सेवा अवधि के आधार पर चयन, प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था थी।

शिक्षकों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने पर अगले प्रक्रम में तय किए जाने की व्यवस्था थी। इसमें अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 13 सितंबर 2019 के शासनादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के समय वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम 13 की स्पष्टता के लिए उसमें संशोधन किया जाना है, लेकिन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया कि परीक्षण के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाए।

इस प्रस्ताव को भी लौटाया :-
उदयराज हिंदू इंटर कालेज काशीपुर एवं बीएसवी इंटर काॅलेज जसपुर ऊधमसिंह नगर में पूर्व में चतुर्थ श्रेणी के सात-सात पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सहमति प्रदान न करते हुए समूह घ के पद आउटसोर्स के रूप में नियत मानदेय पर सृजित करने से जुड़े मामले को भी परीक्षण के लिए लौटा दिया गया।

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